Uncategorisedछत्तीसगढ़बिलासपुर संभागविविध

उंगली कटने के बाद भी पीड़ित को न्याय पाने एसपी से लगानी पड़ी दरखास्त

जब गंभीर चोट नही लगी तो डॉक्टर ने मेरी उंगली क्यों काटी;महाजन लोधी

बिलासपुर।रतनपुर पुलिस पर फर्जी एफआईआर करने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है तो इधर सिरगिट्टी पुलिस मारपीट के कारण उंगली कट चुके ब्यक्ति की शिकायत पर मामूली धाराओं में एफआईआर लिखकर क्योरी रिपोर्ट का हवाला देती रही. तिफरा में रहने वाले महाजन लोधी और विवेक लोधी के साथ मोहल्ले के ही मनहरण, दिलहरण, पिंटू और रोशन ने मारपीट किया था जिसकी शिकायत 10 अप्रैल को इन लोगों ने सिरगिट्टी थाना में की है सिरगिट्टी पुलिस ने मुलाहिजा के बाद भी गंभीर चोट पर 323,294,506,34 की धारा लगाकर कार्यवाही की है मारपीट के कारण उंगली कट चुके महाजन लोधी को सिरगिट्टी पुलिस महीनों बाद भी न्याय नही दे सकी है.
आपको बता दे कि सिरगिट्टी पुलिस द्वारा लोधी समाज के दो पक्षों के मारपीट की घटना पर जिस दिन एफआईआर लिखी गई उसी दिन मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने महाजन लोधी के बेटे विवेक लोधी तिफरा निवासी की शिकायत पर आईपीसी धारा 323,294,506,34 लगाकर पीड़ितों को चलता कर दिया था मारपीट की घटना के कारण उंगली कट चुके महाजन लोधी का बेटा विवेक लोधी अपने पिता को न्याय दिलाने ख़ातिर क्युरी रिपोर्ट के इंतजार में बैठा रहा क्योंकि सिरगिट्टी पुलिस इस बीच क्यूरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही करने का हवाला देती रही,वही मामले में क्यूरी रिपोर्ट आने के बाद भी संगीन धाराओं में एफआईआर नही लिखी गई, इसे लेकर पीड़ित महाजन लोधी ने इसकी शिकायत एसपी संतोष कुमार सिह से की है एसपी संतोष कुमार सिह ने पीड़ित से कहा कि डॉक्टर गंभीर चोट लिखेगा तो धारा बढ़ेगी,वही एसपी ने यह भी कहा कि मेडिकल के आधार पर ही पुलिस धारा बढ़ाती है एसपी संतोष कुमार सिह द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वाशन महाजन लोधी को दिया गया, दोबारा मेडिकल जाँच कराने की बात भी एसपी संतोष कुमार सिह ने पीड़ित से कही है

महाजन लोधी का कहना; जब गंभीर चोट नही लगी थी तो मेरी उंगली को डॉक्टर ने क्यो काटा,डॉक्टर के खिलाफ करूँगा केस

मारपीट के कई केसों के पुलिस विवेचना में भिन्नता पाना कोई नई बात नही है इस केस में डॉक्टर की भूमिका भी विचित्र है पुलिस कह रही है मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट लिखा रहेगा तो ही धारा बढ़ेगी,एसपी संतोष कुमार सिह ने लकड़ी से मारने पर भी गंभीर चोट लगने पर कार्यवाही की बात कही है किंतु सिरगिट्टी पुलिस जारी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसे संगीन अपराध नही मानती है उंगली कट चुके महाजन लोधी ने मीडिया को बताया कि “मारपीट के कारण मेरी उंगली कटी है सब जानते है डॉक्टर हो या पुलिस सब जानते है.पुलिस कह रही है गंभीर चोट मेडिकल रिपोर्ट में लिखा रहेगा तो धारा बढ़ेगी तो इसे डॉक्टर ने क्यो नही लिखा है? जब गंभीर चोट नही लगी थी तो डॉक्टर ने मेरी उंगली क्यो काटी है मैं डॉक्टर के खिलाफ केस करूँगा”

सिरगिट्टी पुलिस का कहना;क्यूरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्यवाही करेगी,क्यूरी रिपोर्ट आ गया है धारा 326 नही लगेगा

वकील कमलेश प्रसाद का कहना; बांस से मारे चाहे किसी अन्य चीज से अंग भंग हुआ है तो धारा 326 की कार्यवाही करनी चाहिए

दो अन्य थानेदारों से पूछा गया कि मारपीट के कारण किसी की उंगली कट गई तो क्या धारा लगेगा?

दोनो थानेदारों का एक ही जवाब धारा 326

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button