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एडवोकेट कमलेश प्रसाद ने रेप मामले में रेलवेकर्मी के अग्रिम जमानत अपील को हाईकोर्ट से दिलाई मंजूरी, हाईकोर्ट ने माना लिव इन रिलेशनशिप!

तोरवा पुलिस ने चालान में 67 आईटी एक्ट और 6 पास्को एक्ट की धारा जोड़ी

बिलासपुर। महिला की शिकायत पर तोरवा पुलिस के द्वारा रेलवेकर्मी अनुराग शेखर सिन्हा निवासी देवरीखुर्द तोरवा के खिलाफ आईपीसी धारा 376, 6 पास्को एवं 67 आईटी एक्ट का जुर्म दर्ज किया गया है। अपराध कायम के बाद रेलवेकर्मी अनुराग शेखर सिन्हा के अधिवक्ता कमलेश प्रसाद के द्वारा निचली अदालत में अग्रिम जमानत की अपील की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ततपश्चात रेलवेकर्मी अनुराग शेखर सिन्हा ने जिला न्यायालय के आदेश को चैलेंज करते हुए अधिवक्ता कमलेश प्रसाद के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
                  माननीय उच्च न्यायालय के न्यायधीश राकेश मोहन पाण्डेय के द्वारा न्यायोचित फैसले में रेलवेकर्मी अनुराग शेखर सिन्हा की अग्रिम जमानत को स्वीकार किया गया, हाईकोर्ट ने विशेष शर्तो पर अनुराग शेखर सिन्हा को 50 हजार रुपए की जमानत राशि मे अग्रिम जमानत दी है। अधिवक्ता कमलेश प्रसाद के द्वारा पक्षकार की अपील पर हाईकोर्ट के अग्रीम जमानत को सेशन कोर्ट से नियमित जमानत स्वीकृत करा ली।

यह है पूरा मामला

                    महिला के द्वारा तोरवा थाना में रेलवेकर्मी अनुराग शेखर सिन्हा के खिलाफ शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर तोरवा पुलिस ने रेलवेकर्मी के खिलाफ 376 का जुर्म दर्ज कर लिया। मामले में तोरवा पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। चालान में पुलिस ने आईपीसी धारा 67 आईटी एक्ट और 6 पास्को भी जोड़ी है। हाईकोर्ट के अग्रिम ज़मानत के आदेश पर निचली अदालत ने पास्को और आईटी एक्ट की धारा में भी रेलवेकर्मी के नियमित जमानत को मंजूरी दी है। महिला के आरोप अनुसार, वह 2016 में 8″वी कक्षा में पढ़ती थी। तब महिला की उम्र 14 वर्ष थी। महिला के पिता द्वारा ट्युशन पढ़ाने के लिए अनुराग शेखर सिन्हा को रखा गया था जो ट्युशन पढ़ाने शाम 7 बजे घर आता था अनुराग शेखर सिन्हा रेलवे में नोकरी करता है। तथा शादी शुदा है। वर्तमान में दो बच्चे है। अनुराग शेखर सिन्हा के द्वारा महिला को 2016 में अपने घर परीक्षा से संबंधित नोट्स देने बुलाया गया। जब घर गई तो उसे कोल्डड्रिंक पिलाकर बेहोश करके बलात्कार किया गया, जिसके बाद वीडियो और फ़ोटो होने की धमकी देकर लगातार उसका शारिरिक शोषण किया गया, अंत मे महिला को उससे लगाव हो गया, महिला ने रेलवेकर्मी पर उसके साथ शादी करने के वादे का भी आरोप लगाया है वही इसी बीच महिला की फरवरी 2023 में किसी अन्य लड़के से शादी हो गई, उसके बाद भी रेलवेकर्मी महिला के साथ दबावपूर्वक बलात्कार करने के साथ-साथ महिला की शादी तोड़वा दी।महिला ने अपने पति से दिनांक 12/05/2023 को तलाक की डिग्री प्राप्त करने के बाद रेलवेकर्मी के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई है वही रेलवेकर्मी ने कोर्ट को बताया कि महिला के साथ वह लिव इन मे रहा करता था और दोनों की सहमति से संबंध बनते थे इस दौरान उसने युवती को 4 से 5 लाख रुपए दिए तथा वर्ष 2021 तक 8 से 9 लाख रूपए दे चुके है। पैसे देने का सबूत भी न्यायालय के सुपर्द किए है। रेलवेकर्मी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय को यह भी बताया कि महिला 50 लाख रुपए कीमती घर और फार्च्यूनर गाड़ी की मांग करने लगी मांग पूरी नही होने पर झूंठे केस में फसाने की धमकी भी देने लगी
             रेलवेकर्मी पर यह भी आरोप है कि शादी के 1 माह बाद महिला को घर बुलाकर शारिरिक संबंध बनाते हुए चुपके से वीडियो बनाकर उस वीडियो को उसके पति को दिखाकर महिला के शादीशुदा जीवन को विछिप्त कर दिया गया
                  प्रकरण में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान महिला के द्वारा दिए गए 161 के बयान को पढ़कर रेलवेकर्मी की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली तथा विशेष शर्तो पर रेलवेकर्मी अनुराग शेखर सिन्हा को राहत दी है प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अधिवक्ता कमलेश प्रसाद ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्रकरण को लिव इन रिलेशनशिप मानाकर मेरे पक्षकार की जमानत को मंजूरी दी है

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